Haryana Widow Pension Yojana: हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन

Haryana Widow Pension Yojana 2024: हरियाण सरकार ने प्रदेश की विधवा महिलाओं को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये की पेंशन राशी देती है। यह राशी लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रान्सफर की जाती है।

अगर आप भी हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। इस पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरकर विभाग में जमा करवा सकते है। हरियाणा में जिन महिलाओं को विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के बारे में जानकारी नहीं है वे इस आर्टिकल को पढ़कर इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है और अपना स्टेटस चेक कर सकती है।

Haryana Widow Pension Yojana 2024

विधवा महिलाओं के लिए पास कोई सहारा नहीं होता है जिसकी वजह से उनको अपना जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है उनके पास पैसो की कमी होने की वजह से उनको कई प्रकार की परेशानी का सामना अपने जीवन में करना होता है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विधवा पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

जिन महिलाओं की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है वे सभी विधवा, निराश्रित महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। विधवा महिलाओं को इस पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कहीं जाना नहीं है हरियाणा सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है जिस पोर्टल के माध्यम से आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है और इसी पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर सकते है।

Haryana Widow Pension Yojana Highlight

योजनाविधवा पेंशन योजना
राज्यहरियाणा
लाभ2500 रूपये पेंशन
लाभार्थीविधवा महिलाऐं
मोडऑनलाइन या ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटpension.socialjusticehry.gov.in

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हरियाणा विधवा पेंशन के लाभ

इस योजना का लाभ विधवा महिलाओं को दिया जाता है। हरियाणा सरकार समय समय पर विधवा महिलाओं के लिए योजना लेकर आ रही है जिनमे से एक विधवा पेंशन योजना है। हरियाणा सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये की राशी देती है यह राशी समय समय पर सरकार बढ़ाती भी रहती है। इस राशी का उपयोग करके महिलाओं अपने खर्चो की पूर्ति कर सकती है।

विधवा महिला अपना और अपने अपने परिवार की वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकती है। विधवा महिलाओं को अब पैसो की जरूरत के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद आपके खाते में पेंशन राशी आना शुरू हो जाती है।

विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक हरियाण राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • सभी विधवा महिलाएं और निराश्रित महिलाएं पात्र है।
  • महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो।
  • आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक हो।

हरियाणा विधवा पेंशन के लिए डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण
  • आयु प्रमाण
  • आय प्रमाण
  • पहचान प्रमाण
  • पति का मृत्यु प्रमाण
  • बैंक खाता विवरण
  • फोटो

हरियाणा विधवा पेंशन के लिए आवेदन करें

  • विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • आप इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट से विधवा पेंशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बारे आपको इस फॉर्म को सही सही भरना है और जरुरी विवरण दर्ज करना है।
  • फिर जरुरी डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटेच करना है।
  • इसके बाद आपको इस फॉर्म को सामाजिक न्याय विभाग में जाकर जमा करवा देना है।
  • फॉर्म अप्रूवल होने पर आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी जो हर महीने आपके बैंक खाते में ट्रान्सफर हो जाएगी।

विधवा पेंशन हरियाणा स्टेटस चेक करें

  • इस योजना में आवेदन करने के बाद आप अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते है।
  • इसके लिए आपको पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in पर आना होगा।
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपको स्टेटस चेक के सेक्शन में जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जायेगा जिसमे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
  • और चेक स्टेटस पर क्लिक करना है।
  • इतना करने के बाद आपके सामने आपका स्टेटस आ जायेगा।

हरियाणा विधवा पेंशन लिस्ट चेक करें

विधवा पेंशन योजना की लिस्ट में उन सभी विधवा महिलाओं के नाम होते है जो इस योजना के लिए पात्र होती है। निचे दिए गये स्टेप फॉलो करके आप विधवा पेंशन की सूचि को चेक कर सकते है:

  • सूचि चेक करने के लिए आपको हरियाण पेंशन पोर्टल पर आना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर कई प्रकार के आप्शन आपको दिखाई देंगे जिनमे से आपको “लाभपात्रों की सूची देखें” के आप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको जिला, क्षेत्र, नगरपालिका, गाँव आदि जानकारी को सेलेक्ट करना है और सूचि देखें पर क्लिक करना है।
  • इतना करने के बाद आपके सामने विधवा पेंशन योजना की सूचि आ जाएगी।
  • कोई भी विधवा महिला इस सूचि में अपना नाम देख सकती है।

कोई भी विधवा महिला इस आर्टिकल की मदद से हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन सकती है। महिला अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भी भरवा सकती है। एक बार आवेदन करने के बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाती है जिसके बाद प्रतिमाह आपको यह मिलती रहती है। आवेदन के स्टेटस से आप पता कर सकते है की आपका पेंशन फॉर्म अप्रूवल हुआ है या नहीं।

FAQs

हरियाणा में विधवा पेंशन कितनी है?

2500 रूपये की राशी विधवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

विधवा पेंशन के लिए किस प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए?

आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण, पहचान प्रमाण, आय प्रमाण, आयु प्रमाण जैसे डॉक्यूमेंट आपको देने होते है।

इस पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?

आप ऑनलाइन या ऑफलाइन विधवा पेंशन फॉर्म भरकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

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